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अब नहीं सताएगी बिटिया के भविष्य की चिंता, अभी खुलवाए अपनी बेटी का यह खाता

वर्तमान युग में, शादियों से जुड़ी लागत आसमान छू रही है, जिसके कारण माता-पिता को अपने बच्चों की शादी का खर्च उठाने के लिए ऋण लेना पड़ रहा है। विवाह की व्यवस्था करने का वित्तीय बोझ निम्न या मध्यम आय वर्ग के परिवारों पर अत्यधिक दबाव डालता है।

हालाँकि  समझदारी से निवेश करके इस तनाव को कम किया जा सकता है। अपने बच्चों के भविष्य के खर्चों, जैसे उच्च शिक्षा और शादी, के लिए उनके शुरुआती वर्षों से ही निवेश शुरू करना अनिवार्य है।

बेटियों के मामले में, सरकार ने एक अत्यधिक लाभकारी पहल शुरू की है जिसे सुकन्या समृद्धि योजना ब्याज दर के नाम से जाना जाता है। यह योजना वर्तमान में 8 प्रतिशत की आकर्षक ब्याज दर प्रदान करती है।

इस उम्र में खुलवाए बेटी का खाता

माता-पिता अपनी बेटी के 10 साल की होने से पहले सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खोल सकते हैं। अगर कोई अपनी बेटी के जन्म के तुरंत बाद खाता खोलता है, तो वह 15 साल तक योगदान कर सकता है।

एक बार जब लड़की 18 वर्ष की हो जाए, तो वे कुल राशि का आधा हिस्सा निकाल सकते हैं। जब वह 21 वर्ष की हो जाए तो शेष रकम निकाली जा सकती है।

21 साल के बाद मिलेंगे 64 लाख रुपए

यदि आप सुकन्या समृद्धि खाते में हर महीने लगातार 12,500 रुपये का योगदान करते हैं, तो एक वर्ष के बाद कुल राशि 1.5 लाख रुपये होगी। यह राशि कराधान से मुक्त है। परिपक्वता पर 7.6 प्रतिशत ब्याज दर का लाभ उठाकर, एक निवेशक अपनी बेटी के लिए पर्याप्त धनराशि जमा कर सकता है।

यदि निवेशक अपनी बेटी के 21 वर्ष की होने पर पूरी राशि निकालने का विकल्प चुनता है, तो परिपक्वता राशि 63,79,634 रुपये होगी। इस खाते में निवेशक का प्रारंभिक निवेश 22,50,000 रुपये होगा, जिसमें 41,29,634 रुपये की अतिरिक्त ब्याज आय होगी।

इस प्रकार, सुकन्या समृद्धि खाते में हर महीने लगातार 12,500 रुपये जमा करके, कोई भी व्यक्ति अपनी बेटी के 21 साल की होने तक लगभग 64 लाख रुपये जमा करने की उम्मीद कर सकता है।

मिलेगी टैक्स में भी छूट

सुकन्या समृद्धि योजना में निवेशक प्रति वर्ष 1.50 लाख रुपये तक के निवेश पर टैक्स छूट पा सकते हैं। इस योजना में आप सालाना अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा कर सकते हैं. सुकन्या समृद्धि योजना को ईईई माना जाता है, जिसका मतलब है कि आपको तीन अलग-अलग क्षेत्रों में टैक्स छूट मिलती है।

इस योजना में आप जो पैसा निवेश करेंगे या जो ब्याज कमाएंगे उस पर आपको टैक्स नहीं देना होगा। इसके अतिरिक्त, योजना के परिपक्व होने पर आपको मिलने वाला पैसा भी कर-मुक्त होता है।

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