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Recruitment of Assistant Professor and Principal in UP: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के नियमों में हुआ यह बड़ा बदलाव, शिक्षकों व अनुदेशकों की भर्ती के लिए अपनाई जाएगी यह चयन प्रक्रिया

यूपी के प्राइमरी स्कूलों से लेकर उच्च शिक्षण संस्थानों तक शिक्षकों व अनुदेशकों की भर्ती किस तरह से होगी, इसके तौर तरीके क्या होंगे, इसे लेकर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने नियमावली तय कर दी है।

उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को मर्ज कर बना यह नया आयोग ही अब विभिन्न स्तर पर शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन लेगा। डिग्री कॉलेजों में प्राचार्य व असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर चयन लिखित परीक्षा व साक्षात्कार के आधार पर होगा।

डिग्री कालेजों में प्रचार्यों की भर्ती में लिखित परीक्षा साक्षात्कार और शैक्षिक प्रदर्शन सूचक (एपीआइ) के अंक जोड़कर चयनित अभ्यर्थियों की मेरिट तैयार की जाएगी।

शिक्षक भर्ती

शिक्षकों और अनुदेशकों की भर्ती के लिए अब लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और यह दो घंटे तक चलेगी। अंतिम मेरिट सूची लिखित परीक्षा के 90 प्रतिशत अंकों और साक्षात्कार के 10 प्रतिशत अंकों को मिलाकर निर्धारित की जाएगी।

पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए साक्षात्कार के अंक न्यूनतम 40 प्रतिशत से अधिकतम 90 प्रतिशत तक होंगे। ऐसे मामलों में जहां कोई साक्षात्कार नहीं है, भर्ती केवल लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर होगी। पहले शैक्षिक गुणांक में हाईस्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, बीएड और बीटीसी के अंक शामिल होते थे। हालाँकि, अब ऐसा नहीं होगा।

नई नियमावली में कहा गया है कि यदि तीन वर्ष के अंदर विज्ञापित पदों के सापेक्ष चयन प्रक्रिया नहीं शुरू होती है तो आयोग संबंधित विज्ञापन को निरस्त कर सकता है। आयोग को नया विज्ञापन जारी करने का अधिकार होगा।

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